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सैटेलाइट टाउनशिप की जमीन बेचने का खुला रास्ता, जानिए सरकार की नई व्यवस्था

बिहार में प्रस्तावित सैटलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को लेकर लागू जमीन बंदी के बीच राज्य सरकार ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। अब ऐसे भूस्वामी, जिन्हें आर्थिक जरूरत के कारण अपनी जमीन बेचनी है, उनकी जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड खरीदेगा। सरकार के इस फैसले से जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक से प्रभावित हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सरकार विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ-साथ आम लोगों के हितों की भी रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि जिन जमीन मालिकों को तत्काल धनराशि की आवश्यकता है, वे आवेदन देकर अपनी जमीन आवास बोर्ड को बेच सकेंगे। इसके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी भूस्वामी को नुकसान नहीं होने देगी। जमीन खरीद की प्रक्रिया तय नियमों के तहत होगी और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक संकट से उबारने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों और जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो जमीन बंदी के कारण अपनी संपत्ति बेचने में असमर्थ थे।
इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण पर रोक लागू नहीं होगी। सड़क, आवास, शहरी विकास और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण और हस्तांतरण की अनुमति जारी रहेगी। वहीं, जिन विकास परियोजनाओं पर पहले से काम चल रहा है, उन्हें भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।

AI आधारित तस्वीर

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