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गया: 2017 के चर्चित गुरारू दोहरे हत्याकांड में मां को उम्रकैद, दो मासूम बच्चों को जिंदा जलाने का दोष साबित

वर्ष 2017 के चर्चित गुरारू दोहरे हत्याकांड में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत ओझा की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त ब्यूटी देवी को अपने दो मासूम बच्चों की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ब्यूटी देवी 10 फरवरी 2017 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

घटना 7 फरवरी 2017 की रात करीब साढ़े नौ बजे गुरारू थाना क्षेत्र में हुई थी। मृत बच्चों के दादा उदय शंकर सिंह के बयान पर गुरारू थाना में ब्यूटी देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि ब्यूटी देवी ने अपने दो वर्षीय पुत्र भोलू कुमार और चार वर्षीय पुत्री गुड़िया कुमारी को खाट पर सोए रहने के दौरान आग के हवाले कर दिया, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।

प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया था कि ब्यूटी देवी का एक अन्य युवक के साथ प्रेम-प्रसंग था और वह उससे लगातार संपर्क में रहती थी। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान सूचना मिली कि ब्यूटी देवी घर पर नहीं है, जबकि दोनों बच्चे घर के अंदर जली हुई अवस्था में मिले। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और मामला काफी चर्चा में रहा।
अदालत के समक्ष आठ गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों की गवाही एवं उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने ब्यूटी देवी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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